बुधवार, 11 फ़रवरी 2009

खबरों के प्रसारण पर नए दिशानिर्देश

मुंबई आतंकी हमलों जैसी स्थिति के प्रसारण के लिए मौलिक मानक को ध्यान में रखते हुए न्यूज ब्रॉड कास्टर्स एसोसिएशन [एनबीए] ने बुधवार को नए विशेष दिशानिर्देश पेश किए, जिनमें ऐसी घटनाओं के लिए निष्पक्षता परिशुद्धता और स्पष्टता पर जोर दिया गया है।
दिशानिर्देशों का निर्धारण एनबीए प्राधिकार की एक बैठक में किया गया जिसकी अध्यक्षता पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे एस वर्मा ने की। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि खबरों की रिपोर्टिग जनहित को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। इसके साथ ही परेशानी पैदा करने वाली स्थितियों की रिपोर्टिग में प्रसारकों को स्वविवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।
दिशानिर्देशों के अनुसार उन्हें आपरेशन के दौरान ऐसी गोपनीय सूचना का खुलासा नहीं करना चाहिए जिनसे राष्ट्रीय हित जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही षड्यंत्रकारियों के साक्षात्कारों का लाइव प्रसारण नहीं किया जाना चाहिए। परिशुद्धता पर जोर देते हुए नए नियमों में कहा गया है कि अगर संभव हो तो एक से अधिक स्रोतों से जानकारी जुटानी चाहिए। संवाद एजेंसियों से प्राप्त खबरों में उनका उल्लेख किया जाना चाहिए और संभव होने पर उसकी पुष्टि की जानी चाहिए।
इसके साथ ही नियमों में कहा गया है कि आरोपों को सही रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तथ्यों में गड़बड़ी को जल्द से जल्द सुधार कर लेना चाहिए। संतुलित कवरेज पर जोर देते हुए नियमों में कहा गया है कि प्रसारकों को निष्पक्ष होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विवादित विषयों से संबंधित खबरों में बिना किसी एक पक्ष को महत्व देते हुए विभिन्न विचार शामिल किए जाएं। नियमों में यह भी कहा गया है कि सामग्री के संपादन में प्रसारकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि घटनाओं की रिपोर्ट और तथ्यों में कोई छेड़छाड़ नहीं हो।

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